आरटीई हरियाणा एडमिशन एक प्रवेश प्रकिया है जो आरटीई अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है। आरटीई अधिनयम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम या बच्चों का अधिकार मुफ्त के नाम से भी जाना जाता है। आरटीई हरियाणा एडमिशन 2021 के लिए छात्रों को कक्षा 9 से 12वीं में एडमिशन दिया जाता है। आरटीई नियमों के अनुसार हरियाणा के निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन दिया जाता है। हरियाणा आरटीई निजी स्कूलों में गरीब परिवार के छात्रों को एडमिशन दिया जाता है जिनको शिक्षा की पूरी फीस सरकार द्वारा दी जाती है। जो भी छात्र RTE Haryana Admission 2021 से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारे पेज पर दी गई जानकारी को पूरा पढ़ सकते हैं।
आरटीई हरियाणा एडमिशन 2021 | RTE Haryana Admission 2021
आरटीई हरियाणा एडमिशन 2021 के लिए उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा। RTE Haryana Application Form 2021 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। आरटीई हरियाणा एप्लीकेशन फॉर्म 2021 मार्च में जारी किये जाते हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेज पर दी गई लिंक से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जो भी छात्र Haryana RTE Admission 2021 से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारे पेज पर दी गई टेबल को देख सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां
कार्यक्रम | तिथियां |
नोटिफिकेशन जारी होने कि तिथि | मार्च 2021 के पहले हफ्ते में |
जिला और ब्लॉक लेवल कम्युनिटी | मार्च 2021 दूसरा हफ्ता |
रिक्तियों की प्रदर्शन | मार्च 2021 तीसरा हफ्ता |
आवेदन करने कि तिथि | मार्च 2021 चौथा हफ्ता |
पात्र आवेदक की सूची | अप्रैल के दूसरा हफ्ता |
मुल्यांकन परीक्षा आयोजित करने कि तिथि | अप्रैल के दूसरा हफ्ता |
रिजल्ट जारी होने कि तिथि | अप्रैल के तीसरा हफ्ता |
ब्लॉक स्तर पर पहला ड्रा | अप्रैल के तीसरा हफ्ता |
ड्रा के आधार पर प्रवेश | अप्रैल के चौथा हफ्ता |
ब्लॉक स्तर पर दूसरा ड्रा | मई के पहला हफ्ता |
ड्रा के आधार पर प्रवेश | मई के पहला हफ्ता |
अगर 2 राउंड के बाद भी सींटें खाली हैं तो संबंधित स्कूल करेंगे उनका सूचियां संबंधित जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करें | मई के दूसरा हफ्ता |
आरटीई हरियाणा एडमिशन 2021 योग्यता
- हरियाणा का रहने वाला होना चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आयु सीमा
- उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए।
आरटीई हरियाणा एडमिशन 2021 आवेदन पत्र
आरटीई एडमिशन 2021 के लिए छात्रों को ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले RTI Haryana Online Form 2021 भरना होगा। हरियाणा आरटीई आवेदन पत्र 2021 मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में जारी किये जायेंगे जहां से छात्र प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे पेज पर दी गई लिंक से RTI Haryana Application Form 2021 प्राप्त कर सकेंगे। आरटीई हरियाणा एप्लीकेशन फॉर्म 2021 भरने से पहले छात्रों को आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी को सही से जांचना होगा उसके बाद ही आवेदन करना होगा। आरटीई एप्लीकेशन फॉर्म 2021 यदि छात्र भरने के योग्य नहीं होंगे तो आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। आरटीई हरियाणा एप्लीकेशन फॉर्म 2021 भरने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज प्राप्त होने के बाद आरटीई हरियाणा का लिंक दिखाई देगा। लिंक ओपन के बाद पंजीकरण और आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी को सही भरें। मांगी गई जानकारी को भरने के बाद उसे सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें।
आवेदन पत्र- आरटीई हरियाणा आवेदन पत्र 2021 यहां होगा जारी।
आरटीई हरियाणा एडमिशन 2021 रिजल्ट
आरटीई हरियाणा रिजल्ट 2021 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। इच्छुक छात्र rte haryana result 2021 पर जाकर ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे पेज पर दी गई लिंक से RTE Haryana Result 2021 प्राप्त कर सकेंगे। आरटीई रिजल्ट 2021 प्राप्त करने के लिए छात्रों को रजिस्ट्रेशन नंबर, डीओबी की जरुरत होगी जिसके बाद ही वह अपना हरियाणा आरटीई रिजल्ट 2021 प्राप्त कर सकेंगे। जो छात्र आरटीई हरियाणा रिजल्ट 2021 जारी होने के बाद चुने जायेंगे उनको आरटीई हरियाणा में एडमिशन दिया जायेगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 4 अगस्त 2009 को लागू भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसमें 6 और 6 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर-तरीकों का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत भारत में 14। 1 अप्रैल 2010 को अधिनियम लागू होने पर भारत हर बच्चे के मौलिक अधिकार बनाने के लिए 135 देशों में से एक बन गया। अधिनियम 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंडों को निर्दिष्ट करता है। इसमें सभी निजी स्कूलों को 25% सीटें बच्चों के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता है (सार्वजनिक-निजी भागीदारी के हिस्से के रूप में राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति की जाए)। बच्चों को आर्थिक स्थिति या जाति आधारित आरक्षण के आधार पर निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। यह सभी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को अभ्यास से प्रतिबंधित करता है, और बिना दान या कैपिटेशन फीस और प्रवेश के लिए बच्चे या माता-पिता के साक्षात्कार का प्रावधान नहीं करता है। अधिनियम यह भी प्रदान करता है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को वापस बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण या निष्कासित नहीं किया जाएगा। स्कूल ड्रॉप-आउट के विशेष प्रशिक्षण के लिए उन्हें समान उम्र के छात्रों के बराबर लाने का भी प्रावधान है।
आधिकारिक वेबसाइट- righttoeducation.in
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